Editorial in English:
Kursi hai tumhara ye janaza to nahin hai
Kuchh kar nahin sakte to uter kyon nahin jaate !
-Irtiza Nishat
First of all, I presume that the Dalit MPs have no time to read this article. Secondly if they happen to read this, they would label me as an agent of the Congress or the BJP party. I do not care for these sorts of allegations. I shall always raise the voice of my people whenever I find an opportunity or a platform. I feel that every concerned Dalit should come forward to raise voice of the marginalised Dalits.
Dalit Representation in the Parliament
It is often seen that the Dalits leaders are allured by political parties either for plum posts or financial rewards. The majority of the Dalit leaders are chosen only to exploit the strength of the Dalits in the Dalit populated constituency. Political parties run by Upper Caste Hindus, generally, do not entertain closely the Dalit leaders unless or until he or she religiously follow their ideology and be ready always for causing callous damage to the interests of the Dalits at large. For Example, Chirag Paswan, a Dalit leader from Bihar went to Vaishno Devi to seek her blessings for his film. Such category of Dalit leaders is suitable to national political parties run by Upper Caste Hindus. Since the BJP backed by RSS came into power at the centre, the party has pruned the strength of the Dalits hence they are under-represented in the Parliament of India. Those who are in the BJP are voiceless, powerless and toothless. They cannot dare to even stand closer to Prime Minister Narender Modi. As per Home Minister Amit shah officials tweet in 2022, 52 Dalits Members of Parliament are in the BJP. Despite this, the Dalit Members of Parliament are unable to raise voice against atrocities being committed by Upper Caste Hindus in every state, district or village. The Dalits are subjected to all kinds of humiliations and insults at the hands of the Upper Caste politicians and administrators.
Social discrimination
Bharat Ratna Baba Saheb Dr, Bhim Rao Ambedkar, a great son of India, a constitutionalist, a Barrister -at- law, an economist and a sociologist observed that the fight between Dalits and Hindus is social not religious. The oppressed and supressed Dalits are subjected to various kinds of social disabilities. In 1927, Dr. Ambedkar launched Mahad Satyagraha to allow untouchables to use water in a public tank in Mahad, Maharashtra. Dr. Ambedkar was a rebel. Dr. Ambedkar did not bother for any kind of plum post or financial award but kept on fighting the Brahmanical supremacy till his death on 6th December, 1956.
After his death, not a single BJP Dalit member of parliament could dare to stand for the rights of the Dalits. In December 2019, a 20-year -old Dalit boy was beaten in Ahmedabad, Gujarat for sporting a moustache. In Chhatarpur, Madhya Pradesh, stones were thrown at a Dalit groom`s wedding. The curse of discrimination has permeated into the educational institutions without impunity. The Dalit students are committing suicides because of antagonistic attitude towards them. Rohith Vemula in 2016 committed suicide in the hostel of University of Hyderabad. The Hindu press planted knowingly several stories and the case was given different colour.
Even the Union HRD Minister Smriti Irani said that there is no question of an apology from her government in the suicide case of Rohith Vemula[1]. After the BJP came into power at the centre, the ABVP activists are systematically discouraging the Dalit students by using immoral methods in association with Hindu minded teachers and students. At several places in India, the Dalits burnt the copies of Manu Smriti ( Dr. Ambedkar burnt in on 25th December, 1927) . None of the Dalit MP did so.
Untouchability
Baba Saheb Dr. Ambedkar wrote, “To the untouchables Hinduism a veritable chamber of horrors. The sanctity and infallibility of the Vedas, Smritis and Shastras, the Iron of law od caste, the heartless law of karma and the senseless law of status by birth are to the Untouchables veritable instruments of torture which Hinduism has forged against the Untouchable[2]” Untouchability is still practised in both rural and urban India by Upper Castes Hindus. According to former UGC chairman Prof, Sukhadeo Thorat, “The caste system in India involves “rank and gradation,” which make “the rights and privileges of higher castes, become the disabilities of the lower castes, particularly the untouchables.” In Himachal Pradesh, according to one study around 129 types of untouchability practices are prevalent. A case in the state is relevant to mention here. In mid-February, a government -run high school in Kullu district segregated its Dalit students and told them to sit outside in a place used for horses during the telecast of Prime Minister Narendra Modi`s ‘Pariksha Par Charcha[3]’. There are hundreds of such cases of untouchability being practiced by the Upper Caste Hindus across the country. The irony is that there are no systematic and collective efforts by Dalit MPs to fight the curse of Untouchability.
Poverty
Historically, Dalits have remained landless. Jodhka and Gautam on Dalit entrepreneurship for the Social Exclusion reports: “Despite several positive changes, caste continues to play a role in the urban economy, and for the Dalit entrepreneurs (studied) it was almost always negative. Dalits lacked economic resources, but even when they had economic resources, they were crippled by a lack of social resources[1].” Almost 100 million Dalits in India – or one third of their total number – continue to live in multidimensional poverty[2]. According to global MPI estimates, five out of every six multidimensionally poor in India belongs to SC& ST[3]. The Dalits are marginalised further by the BJP government by implementing the policy of privatisation. The majority of the industrial units and workplaces are owned and run by Brahmin-Bania.
Reservation
Upper Caste Hindus since the beginning of Reservation for the socially and economically Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been implemented by the Constitution of India, they are against it. Upper Caste Hindus tried their hard to end Reservation but the constitution of India protects it.
References:
[1]Indiatoday.in/india/story/here-is-the-full-text-of-smriti-iranis-lok-sabha-speech-on-rohith-vemula-and-jnu-row-310406-2016-02-24.
[2] Moon Vasant (Ed.) (1991), Dr. Baba Saheb Ambedkar Writings and Speeches, Government of Maharashtra, vol,9, p.296.
[3]https://thewire.in/caste/himachal-pradesh-caste-discrimination.
[4]https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/7504658a-35d3-5676-99fb-dc5c60e8c268/content.
[5] https://idsn.org/one-third-of-indias-dalits-remain-poor/
RSS has been anti-reservation organisation. Mohan Bhagwat, chief of RSS said, “that there should be open hearted debate pertaining to reservation given to SCs/STs/OBCs. Prime Minister Narendra Modi is silent on this issue. It is alleged that the BJP has been fuelling the anti-reservation sentiment among the castes that are outside the Reservation. The RSS is definitely preparing the ground to abrogate Reservation[1]. In social media it is being circulated that the BJP if comes into power in 2024, the party would abrogate Reservation completely in 2029. Hindus are thrilled to read such kind of news in the social media. It is a fact that the RSS cells across the country are behind annihilating Reservation systematically. On the other hand, the Dalit MPs in the Parliament are enjoying the perks. Not a single Dalit MPs has roadmap for stopping the financially and religiously powerful RSS that is bent of destroying Reservation.
National Commission for SC
National Commission for Scheduled Caste is a government body whose chairman is appointed for 05 years. It is a political post and the chairman is always at the mercy of the central government.
As per the constitution, the Commission has to submit annual report to the President of India. Vijay Sample (SC), former chairman of NCSC at that time in his forwarding letter to the President, Ram Nath Kovind wrote, “that the major handicap in the proper functioning of this commission remains the shortage of manpower[2].” The BJP government at the centre has made this commission toothless and powerless and manpower deficient.
NCSC in its report of 2109 submitted some glaring cases of atrocities across the country. In 2018-2109, Dealt with 55729 individual cases1 of deprivation of rights / other grievances and disposed off 4286 cases. In 2019-2020, 12036 cases were received in 2019-20 (upto 31.01.2020), and disposed off 6359 cases upto. The closing balance of pending cases is 57180 as on 31 January 2020. Atrocities against Scheduled Castes: 40801 cases of crimes against SCs were reported in 2016, this has increased to 43203 cases in 2017 and 42793 in 2018. Uttar Pradesh (11,444 cases in 2017 and 11924 cases in 2018) reported the highest number of cases of atrocities against Scheduled Castes accounting for 26.5% and 27.90% respectively of the cases followed by Bihar with 15.6% and 16.5% respectively (6747 cases in 2017 and 7061 cases in 2018) ,M.P. with 13.6% and 11.1% (5,892 cases in 2017 and 4753 cases in 2018) Rajasthan ( 4238 cases i.e 9.8% in 2017 and 4607 cases ie 10.8 % in 2018) , AP and Odisha ( 1969 cases each i.e 4.6%) during 2017 and Maharashtra with 1974 cases i.e 4.6% in 2018[3]. False Certificate: The Commission has been receiving complaints 5 regarding non -Scheduled Caste persons who have obtained service on basis of fake caste certificates thus, depriving the genuine Scheduled Castes[4].
Dilution of SC/ST Act
The Prevention of Atrocities (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Act 1989 (“Act”) is aimed at countering the multifarious ways in which caste discrimination is played out. The Act is a criminal law that punishes caste-based atrocities against the members of SCs/STs by Upper Caste Hindus. Despite a stringent law, the conviction rates under the Act are tremendously low and there is a great delay in the investigation of the cases. The Supreme Court in March 2020 passed a judgment that diluted the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. The judgment was passed under the pretext of protecting innocent persons from being booked under false cases, thereby preventing the misuse of the law. The BJP/RSS is using judicial system to further dilute the SC/ST ACT but the Dalit MPs have not come forward to protect the SC/ST ACT. Those Dalits MPs who are in the BJP are silent.
Dr. B.R. Ambedkar once noted, “when law enforcement agency- the police and judiciary does not seem to be free from caste prejudice, expecting the law to ensure justice to victims of caste crime is rather an impractical solution to a perennial problem.” Therefore, unless there is a transformative shift in the understanding of caste-based discrimination, doors to access justice as envisaged by the Indian Constitution will remain a distant dream[1].
The situation in terms of poverty, unemployment, discrimination is volatile for the Dalits under the ruling of the BJP/RSS. The defenceless, helpless and marginalised Dalits are getting further economically and socially weak, their own representatives are silent. They are unable to protect the laws meant for the protection of the Dalits but to talk about empowerment of the Dalits. I leave a question to the Dalits: Who will protect? Every Dalit should ponder over it and accordingly the Dalits should choose the Dalit candidate in 2024.
References: [6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9337695/
[7]https://thewire.in/rights/mohan-bhagwat-rss-reservation..
[8]https://ncsc.nic.in/pages/display/files/English%20Annual%20Report%20201819%20and%20201920.pdf.
[9] Ibid.p.68.
[10] Ibid.p.105.
[11] https://clpr.org.in/blog/the-sc-st-prevention-of-atrocities-act-1989-dilution-by-the-courts/.
हिंदी में संपादकीय:
कुर्सी है तुम्हारा ये जनाज़ा तो नहीं है
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते
-इर्तिज़ा निशात
सबसे पहले, मैं मानता हूं कि दलित सांसदों के पास इस लेख को पढ़ने का समय नहीं है। दूसरे, अगर वे इसे पढ़ेंगे, तो वे मुझे कांग्रेस या भाजपा पार्टी का एजेंट करार देंगे। मुझे इस तरह के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब भी मुझे अवसर या मंच मिलेगा मैं हमेशा अपने लोगों की आवाज उठाऊंगा। मेरा मानना है कि हर चिंतित दलित को हाशिये पर पड़े दलितों की आवाज उठाने के लिए आगे आना चाहिए।
संसद में दलित प्रतिनिधित्व
यह अक्सर देखा जाता है कि दलित नेताओं को राजनीतिक दल या तो बड़े पदों या वित्तीय पुरस्कारों के लिए लुभाते हैं। अधिकांश दलित नेताओं को दलित आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र में दलितों की ताकत का फायदा उठाने के लिए ही चुना जाता है। उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा संचालित राजनीतिक दल, आम तौर पर दलित नेताओं का तब तक ध्यान नहीं रखते हैं जब तक कि वह धार्मिक रूप से उनकी विचारधारा का पालन नहीं करते हैं और हमेशा बड़े पैमाने पर दलितों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के एक दलित नेता चिराग पासवान अपनी फिल्म के लिए आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी गए। दलित नेताओं की ऐसी श्रेणी उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए उपयुक्त है। जब से आरएसएस समर्थित भाजपा केंद्र में सत्ता में आई है, पार्टी ने दलितों की ताकत को कम कर दिया है, इसलिए भारत की संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम है। जो लोग भाजपा में हैं वे ध्वनिहीन, शक्तिहीन और दांतहीन हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह के अधिकारियों के ट्वीट के अनुसार 2022 में 52 दलित सांसद भाजपा में हैं। इसके बावजूद दलित सांसद हर राज्य, जिले या गांव में ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं. उच्च जाति के राजनेताओं और प्रशासकों के हाथों दलितों को हर तरह के अपमान का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक भेदभावभारत के महान सपूत, संविधानविद्, कानून के बैरिस्टर, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा कि दलितों और हिंदुओं के बीच लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उत्पीड़ित और दमित दलितों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक विकलांगताओं का सामना करना पड़ता है। भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव 1927 में, डॉ. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में एक सार्वजनिक तालाब में अछूतों को पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए महाड़ सत्याग्रह शुरू किया। डॉ. अम्बेडकर एक विद्रोही थे।डॉ. अम्बेडकर ने कभी भी किसी भी प्रकार के बड़े पद या वित्तीय पुरस्कार के लिए नहीं किया बल्कि 6 दिसंबर, 1956 को अपनी मृत्यु तक ब्राह्मणवादी दमन से लड़ते रहे। उनके निधन के बाद एक भी भाजपा दलित सांसद दलितों के हक में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका.
दिसंबर 2019 में, गुजरात के अहमदाबाद में एक 20 वर्षीय दलित लड़के को मूंछें रखने के कारण पीटा गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित दूल्हे की शादी में पथराव हुआ। भेदभाव का अभिशाप शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी दंड के प्रवेश कर चुका है। दलित छात्र अपने प्रति विरोधी रवैये के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। रोहित वेमुला ने 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी. हिंदू प्रेस ने जानबूझकर कई कहानियां चलाईं और मामले को अलग रंग दे दिया गया। यहां तक कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा कि रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में उनकी सरकार की ओर से माफी का सवाल ही नहीं उठता. केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता योजनाबद्ध तरीके से हिंदू विचारधारा वाले शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर दलित छात्रों को हतोत्साहित कर रहे हैं। भारत में कई स्थानों पर दलितों ने मनु स्मृति की प्रतियां जलाईं (25 दिसम्बर 1927 को डॉ. अम्बेडकर ने जलाई)। किसी भी दलित सांसद ने ऐसा नहीं किया.
अस्पृश्यता
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने लिखा, “अछूतों के लिए हिंदू धर्म वास्तव में भयावहता का कक्ष है। वेदों, स्मृतियों और शास्त्रों की पवित्रता और अचूकता, जाति के कानून का लोहा, कर्म का निर्दयी कानून और जन्म से स्थिति का संवेदनहीन कानून अछूतों के लिए यातना के वास्तविक साधन हैं जिन्हें हिंदू धर्म ने अछूतों के खिलाफ बनाया है। यह अभी भी ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा प्रचलित है। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट के अनुसार, “भारत में जाति व्यवस्था में “रैंक और ग्रेडेशन” शामिल है, जो “उच्च जातियों के अधिकार और विशेषाधिकार, निचली जातियों, विशेष रूप से अछूतों की अक्षमता बन जाते हैं।” एक अध्ययन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 129 प्रकार की अस्पृश्यता प्रथाएँ प्रचलित हैं। राज्य के एक मामले का जिक्र यहां प्रासंगिक है. फरवरी के मध्य में, कुल्लू जिले के एक सरकारी-संचालित हाई स्कूल ने अपने दलित छात्रों को अलग कर दिया और उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ‘परीक्षा पर चर्चा’ के प्रसारण के दौरान घोड़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह पर बाहर बैठने के लिए कहा। देश भर में ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता के ऐसे सैकड़ों मामले हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलित सांसदों द्वारा अस्पृश्यता के अभिशाप से लड़ने के लिए कोई व्यवस्थित और सामूहिक प्रयास नहीं किए गए हैं।
गरीबी
ऐतिहासिक रूप से दलित भूमिहीन रहे हैं। सामाजिक बहिष्करण के लिए दलित उद्यमिता पर जोधका और गौतम की रिपोर्ट: “कई सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, जाति शहरी अर्थव्यवस्था में एक भूमिका निभा रही है, और दलित उद्यमियों (अध्ययन) के लिए यह लगभग हमेशा नकारात्मक थी। दलितों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, लेकिन जब उनके पास आर्थिक संसाधन थे, तब भी वे सामाजिक संसाधनों की कमी से अपंग थे। भारत में लगभग 100 मिलियन दलित – या उनकी कुल संख्या का एक तिहाई – बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। वैश्विक एमपीआई अनुमान के अनुसार, भारत में हर छह बहुआयामी गरीबों में से पांच एससी, एसटी से संबंधित हैं। भाजपा सरकार ने निजीकरण की नीति लागू कर दलितों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है। अधिकांश औद्योगिक इकाइयों और कार्यस्थलों का स्वामित्व और संचालन ब्राह्मण-बनिया के पास है।
आरक्षण
भारत के संविधान द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किए जाने की शुरुआत से ही ऊंची जाति के हिंदू इसके खिलाफ हैं। ऊंची जाति के हिंदुओं ने आरक्षण ख़त्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन भारत का संविधान इसकी रक्षा करता है।
आरएसएस आरक्षण विरोधी संगठन रहा है. आरएसएस के प्रमुख मोहन भवत ने कहा, ”एससी/एसटी/ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर खुले दिल से बहस होनी चाहिए।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं. आरोप है कि भाजपा आरक्षण से बाहर की जातियों में आरक्षण विरोधी भावना भड़का रही है। आरएसएस निश्चित रूप से आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। सोशल मीडिया में यह प्रसारित किया जा रहा है कि यदि भाजपा 2024 में सत्ता में आती है, तो पार्टी 2029 में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें पढ़कर हिंदू रोमांचित हैं। यह एक सच्चाई है कि देश भर में आरएसएस की शाखाएं आरक्षण को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने के पीछे हैं। दूसरी ओर, संसद में दलित सांसद सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं. एक भी दलित सांसद के पास आर्थिक और धार्मिक रूप से शक्तिशाली आरएसएस को रोकने का रोडमैप नहीं है।
अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक सरकारी संस्था है जिसका अध्यक्ष 05 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यह एक राजनीतिक पद है और अध्यक्ष हमेशा केंद्र सरकार की दया पर निर्भर होता है।
संविधान के अनुसार, आयोग को भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उस समय एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सैम्पल (एससी) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को अपने अग्रेषित पत्र में लिखा था, “इस आयोग के समुचित कामकाज में प्रमुख बाधा जनशक्ति की कमी बनी हुई है।” केंद्र की भाजपा सरकार ने इस आयोग को दंतहीन और शक्तिहीन बना दिया है। एनसीएससी ने 2109 की अपनी रिपोर्ट में देश भर में अत्याचार के कुछ भयावह मामले प्रस्तुत किए। 2018-2109 में, अधिकारों से वंचित/अन्य शिकायतों के 55729 व्यक्तिगत मामलों1 का निपटारा किया गया और 4286 मामलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2019-20 में (31.01.2020 तक) 12036 प्रकरण प्राप्त हुए तथा 6359 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 31 जनवरी 2020 तक लंबित मामलों का अंतिम शेष 57180 है। अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार: 2016 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 40801 मामले दर्ज किए गए थे, यह 2017 में बढ़कर 43203 मामले और 2018 में 42793 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश (2017 में 11,444 मामले) और 2018 में 11924 मामले) अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले क्रमशः 26.5% और 27.90% दर्ज किए गए, इसके बाद बिहार में क्रमशः 15.6% और 16.5% (2017 में 6747 मामले और 2018 में 7061 मामले) दर्ज किए गए। एमपी। 13.6% और 11.1% (2017 में 5,892 मामले और 2018 में 4753 मामले), राजस्थान (2017 में 4238 मामले यानी 9.8% और 2018 में 4607 मामले यानी 10.8%), एपी और ओडिशा (प्रत्येक में 1969 मामले यानी 4.6%)। 2018 में 1974 मामलों के साथ महाराष्ट्र यानी 4.6%। गलत प्रमाण पत्र: आयोग को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा प्राप्त की है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति के लोग वंचित रह गए हैं।
एससी/एसटी एक्ट को कमजोर करना
अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1989 (“अधिनियम”) का उद्देश्य उन विविध तरीकों का मुकाबला करना है जिनमें जातिगत भेदभाव किया जाता है। यह अधिनियम एक आपराधिक कानून है जो गैर-एससी/एसटी व्यक्तियों द्वारा एससी/एसटी के सदस्यों के खिलाफ जाति-आधारित अत्याचारों को दंडित करता है। कड़े कानून के बावजूद, अधिनियम के तहत सजा की दर काफी कम है और मामलों की जांच में काफी देरी होती है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को कमजोर कर दिया। यह फैसला निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों के तहत दर्ज होने से बचाने के बहाने पारित किया गया था, जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। कानून। भाजपा/आरएसएस एससी/एसटी अधिनियम को और कमजोर करने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग कर रही है लेकिन दलित सांसद एससी/एसटी अधिनियम की रक्षा के लिए आगे नहीं आए हैं। जो दलित सांसद बीजेपी में हैं वे चुप हैं.
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने एक बार कहा था, “जब कानून प्रवर्तन एजेंसी- पुलिस और न्यायपालिका जाति पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं लगती है, तो जाति अपराध के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून से उम्मीद करना एक बारहमासी समस्या का अव्यवहारिक समाधान है।” इसलिए, जब तक जाति-आधारित भेदभाव की समझ में परिवर्तनकारी बदलाव नहीं होता, भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय तक पहुंच के दरवाजे एक दूर का सपना ही बने रहेंगे।
भाजपा/आरएसएस के शासन में दलितों के लिए गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव के मामले में स्थिति अस्थिर है। निरीह, असहाय दलित और अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, उनके अपने प्रतिनिधि चुप हैं। वे दलितों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि दलितों के सशक्तिकरण की बात करना तो दूर की बात है। मैं दलितों के लिए एक सवाल छोड़ता हूं: रक्षा कौन करेगा? हर दलित को इस पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार दलितों को 2024 में वोट के लिए उम्मीदवार चुनना चाहिए।
(अंग्रेजी संस्करण में दिए गए संदर्भ हिंदी अनुवाद के लिए समान हैंI)
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